भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 के तहत राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग (ii) धारा 3 (ii) दिनांक 21.09.2020 के तहत गठित वैधानिक निकाय है।
एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए एक अधिनियम जो गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करता है, देश के सभी हिस्सों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है; जो समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करता है और ऐसे चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को बढ़ावा देता है; जो ऐसे चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है; जिसका उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन है और भारत के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली के एक मेडिकल रजिस्टर के रखरखाव की सुविधा प्रदान करता है और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करता है;
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