परिचय
भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCISM) अधिनियम 2020 (2020 का 14) के प्रावधानों के अनुसरण में, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (IMCC) अधिनियम 1970 (1970 का 48) को निरस्त कर दिया गया है और राष्ट्रीय आयोग के सभी प्रावधान भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए (NCISM) जून 2021 के 11 वें दिन से लागू हो गया है। NCISM अधिनियम 2020 की धारा 59 (2) के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार ने आयोग और चार स्वायत्त बोर्डों का गठन किया है। दिन। आईएमसीसी अधिनियम 1970 के चिकित्सा मानकों, आवश्यकताओं और अन्य प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम तब तक लागू रहेंगे और तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि नए अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्दिष्ट नए मानकों या आवश्यकताओं को लागू नहीं किया जाता है। हालांकि,
दूरदर्शिता और मिशन
भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग के उद्देश्य और उद्देश्य हैं -
गुणवत्तापूर्ण और किफायती आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा (एयूएस एंड एसआर) चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार
देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले AUS&SR चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करती है और सभी नागरिकों के लिए एयूएस और एसआर चिकित्सा पेशेवरों की सेवाओं को सुलभ बनाती है;
चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करें;
समय-समय पर पारदर्शी तरीके से चिकित्सा संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन और मूल्यांकन;
भारत के लिए एक राष्ट्रीय एयूएस और एसआर मेडिकल रजिस्टर बनाए रखें;
AUS&SR चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करना;
एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र हो।